LatestHONBLE GOVERNOR UTTAR PRADESH, VISIT TO ATTARI FARM WAS CONDUCTED BY UP SAINIK PUNARVAS NIDHI ON 17 JULY 20 Last date of Education Stipend Scheme is extended to 31 December 2024   **   

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि का संक्षिप्त परिचय

उत्तर प्रदेश शासन, सैनिक कल्याण अनुभाग की अधिसूचना सं0 468/48/83.एस.के.11-2-(13)/79, दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा यू0पी0 पोस्टवार सर्विसेज रिकाॅन्सट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा यू0पी0 स्पेशल फण्ड ट्रस्ट नामक दो ट्रस्टों को समामेलित कर उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष माननीय श्री राज्यपाल महोदय, प्रथम उपाध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ, मध्य कमान, लखनऊ तथा द्वितीय उपाध्यक्ष प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल हैं। भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा दी गयी कार्पस धनराशि केे प्राप्त ब्याज से इस कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जाता है:-

(क) वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना - इस योजनान्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को सामान्य व तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान - इस योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक विधवाओं की दो पुत्रियों तक 1,00,000/- प्रति पुत्री की दर से आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

(ग) स्वरोजगार हेतु बैंक से लिये ऋण पर छूट योजना - इस योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को अपने पुनर्नियोजन हेतु बैंक से लिए गए टर्म लोन पर निधि के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है।

(घ) NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश के जे0सी0ओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना - उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जे0सी0ओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(च) NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/Women Entry में उत्तीर्ण जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों की दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना में पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं की पुत्रियों को निधि से रू0 75,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना। - जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं की पुत्रियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त योजना में रू0 75,000/- प्रति आश्रित (पुत्री) की दर से अधिकतम दो पुत्रियों को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

(छ) अनकर्वड अण्डर ऐनी स्कीम ग्रान्ट - इसके अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को निधि के अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष तथा सचिव निधि के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के विवेकानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ज) विकलांग आश्रित को अनुदान

(झ) प्राकृतिक आपदा अनुदान

(ट) चिकित्सा व्यय अनुदान

(ठ) अनाथ बच्चे को एकमुश्त आर्थिक सहायता


  1. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश - अध्यक्ष

  2. चीफ ऑफ स्टाफ, मध्य कमान - प्रथम उपाध्यक्ष

  3. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 - द्वितीय उपाध्यक्ष

  4. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा नामित दो पूर्व सैनिक अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो।

  5. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दो व्यक्ति जो पूर्व सैनिकों के कल्याण में रूचि रखते हो।

  6. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एक व्यक्ति जो पूर्व सैनिकों के कल्याण में रूचि रखता हो।

  7. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

नोट

  1. निधि की प्रबन्ध समिति को दो सहयोजित सदस्यों को नामित करने का अधिकार है परन्तु उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होगा।




सूचनाएँ

संपर्क सूत्र





सम्पर्क सूत्र - (0522) 2622732
ईमेल - upspn-lko@up.gov.in

पत्राचार का पता -
सचिव
उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि
तृतीय तल, करिअप्पा भवन
कैसरबाग़, लखनऊ
(उत्तर प्रदेश)
पिन -226001





आर टी आई





जन सूचना अधिकारी - श्री मुकेश बाघिया

पत्राचार का पता -
जन सूचना अधिकारी
उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि
तृतीय तल, करिअप्पा भवन
कैसरबाग़, लखनऊ
(उत्तर प्रदेश)
पिन -226001