उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि
राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ
     
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भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवा द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से लिए गए ऋण पर लगे ब्याज में छूट पाने हेतु प्रार्थना पत्र

कृपया नीचे दिए गए दिशा निर्देशों और योजना की नियमावली को ध्यानपूर्वक पड़ें और यदि सहमत हों तो आगें बढ़ें।

1. स्वरोजगार हेतु लिये गये ऋण पर ही छूट दिये जाने का प्राविधान है।
2. ऋण प्राप्त करने की तिथि के छः माह के बाद प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
3. प्रार्थना पत्र ऋण अदायगी की प्रथम किश्त की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा कालातीत माना जायेगा।
4. प्रार्थना पत्र के साथ बेरोजगार प्रमाण पत्र, बैंक खाते की नकल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति, यदि वाहन क्रय किया गया हो तो वाहन के निबन्धन सर्टिफिकेट की छायाप्रति (वाहन का टैक्सी में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है), इन्श्योरेंस की छायाप्रति, पूर्व सैनिक/विधवा का बचत बैंक खाते का विवरण संलग्न करना आवश्यक है। सभी प्रपत्र सत्यापित होना अनिवार्य है।
5. कैश क्रेडिट लोन पर छूट देना अनुमन्य नहीं है।
6. पेंशन पर लिये गये ऋण पर छूट देना अनुमन्य नहीं है।
7. भू0पू0 सैनिक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिये।
7. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदन के प्रिंट को बैंक से पूर्ण कराकर अभिलेखों सहित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करना है।
मैंने सभी दिशा निर्देशों और नियमावली को पढ़ लिया है तथा मै नियमावली की शर्तों से सहमत हूँ