उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि
राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ
     
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वार्षिक शैक्षिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 31 जनवरी 2023

नोट - विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ रहा है, उसी कक्षा के लिए ही छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

कृपया नीचे दिए गए दिशा निर्देशों और योजना की नियमावली को ध्यानपूर्वक पड़ें और यदि सहमत हों तो आगें बढ़ें।
1. शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र आरंभ होते ही प्रतिवर्ष प्रार्थना पत्र 31 अक्टूबर तक इस कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य है।
2. कक्षा 9 से तथा इससे उपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों की पिछली कक्षा की उत्तीर्ण करने में 50% प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पिछली कक्षा की अंकतालिका सत्यापित होना अनिवार्य है।
3. सामान्य शिक्षा के विद्यार्थी की आयु 22 वर्ष तथा प्राविधिक शिक्षा के विद्यार्थी की आयु 25 वर्ष से आधिक नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
4. शैक्षिक सहायता मात्र दो बच्चों को ही अनुमन्य है
5. अविवाहित पुत्रियों की शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु आयु सीमा 30 वर्ष अथवा विवाह होने तक जो पहले हो।
6. केवल हवलदार रैंक तक के भूoपूo सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय है। जीवित न होने की दशा में जेoसीoओo रैंक तक के भूo पूo सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी ।
7. भूoपूo सैनिक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
8. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदन के प्रिंट को संस्थान के हस्ताक्षर सहित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करना है।
मैंने सभी दिशा निर्देशों और नियमावली को पढ़ लिया है तथा मै नियमावली की शर्तों से सहमत हूँ