उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि
राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ
     
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भूo पूo सैनिकों की विधवाओ की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र

कृपया नीचे दिए गए दिशा निर्देशों और योजना की नियमावली को ध्यानपूर्वक पड़ें और यदि सहमत हों तो आगें बढ़ें।

1. विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
2. प्रार्थना पत्र के साथ भू0पू0 सैनिक के डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित छायाप्रति, कन्या एवं वर की पूरी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, वर एवं कन्या के विवाह कार्ड या प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक की विधवा का बैंक खाते का विवरण (सभी प्रपत्र सत्यापित) अवश्य संलग्न किया जाना चाहिये। (3) ग्राम प्रधान/सभासद एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की प्रार्थना पत्र पर संस्तुति होनी चाहिये।
3. प्रार्थना पत्र विवाह की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।
4. यदि इस प्रयोजन हेतु शासन से सहायता प्राप्त हो चुकी है तो प्रार्थना पत्र निधि कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये।
5. जे0सी0ओ0 रैंक तक के भू0पू0 सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।
6. भू0पू0 सैनिकों की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह तक ही आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।, दोनों पुत्रियों हेतु अलग-अलग आवेदन करें।
7. भूoपूo सैनिक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
8. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदन के प्रिंट को अभिलेखों सहित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करना है।
मैंने सभी दिशा निर्देशों और नियमावली को पढ़ लिया है तथा मै नियमावली की शर्तों से सहमत हूँ